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सामान्य प्रश्नों को हल करने के लिए विषयों की विस्तृत श्रृंखला।

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  • 01मैं सोसाइटी का सदस्य कैसे बन सकता हूँ?

    सोसाइटी की सदस्यता के लिए आवेदन पत्र किसी भी शाखा में निर्धारित फॉर्म में और निम्नलिखित KYC दस्तावेजों के साथ जमा करें:
    पहचान प्रमाण (जैसे वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि)
    पता प्रमाण (बिजली/पानी का बिल अनिवार्य)
    किरायेदार होने पर – किराया समझौता और मकान मालिक का बिजली/पानी का बिल अनिवार्य
    पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो (3)

  • 02मैं व्यक्तिगत/नियमित ऋण के लिए कैसे आवेदन कर सकता हूँ?

    सबसे पहले सोसाइटी का सदस्य होना आवश्यक है।
    शेयर राशि और अनिवार्य जमा (CD) – दोनों खाते में कम से कम 10% जमा करना अनिवार्य है।
    2 गारंटर – जो कि सोसाइटी के वर्तमान सदस्य हों और डिफॉल्टर न हों।

  • 03मैं जमा योजनाओं का लाभ कैसे ले सकता हूँ?

    आवेदक को पहले सोसाइटी का सदस्य होना अनिवार्य है।
    सोसाइटी सदस्यता से संबंधित जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें।

  • 04मैं शिकायत कहाँ दर्ज कर सकता हूँ?

    किसी भी शिकायत के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें और शिकायत फॉर्म भरें। हमारी टीम आपकी समस्या का समाधान करेगी।

स्वागत है

जन धन संचय को-ऑपरेटिव
थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड

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जन धन संचय को-ऑपरेटिव अर्बन थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड (आगे "जन धन संचय" या "सोसाइटी" के रूप में उल्लिखित) एक थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसकी स्थापना श्री राम बहाल सिंह द्वारा की गई थी और जिसे दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटीज (DCS) अधिनियम 2003 के तहत पंजीकृत किया गया है। सोसाइटी का पंजीकरण संख्या (10508) है। सोसाइटी को रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, दिल्ली द्वारा 13 नवम्बर 2017 को पंजीकृत किया गया था।

सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना है, जिसके लिए बचत की आदत को बढ़ावा दिया जाता है। सोसाइटी की सेवाएं दैनिक जमा, सावधि जमा, आवर्ती जमा, बचत खाता और ऋण के रूप में उपलब्ध हैं।

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